आर्यन खान की ज़मानत अर्ज़ी पर आज फिर होगी सुनवाई

आर्यन खान की ज़मानत अर्ज़ी पर आज फिर होगी सुनवाई

मुंबई। क्रूज़ ड्रग्स पार्टी मामले में जेल में बंद अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर ज़मानत याचिका पर मंगलवार को भी फैसला नहीं आ सका. कोर्ट का कामकाज खत्म होने की वजह से इस मामले की सुनवाई अब आज बुधवार दोपहर ढाई बजे एक बार फिर शुरू होगी. मंगलवार को कोर्ट में आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे. दूसरी तरफ एनसीबी का पक्ष एएसजी अनिल सिंह ने रखा. सुनवाई के दौरान कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुझे आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति मिली और मैंने एक प्रत्युत्तर दायर किया है. उन्होंने आर्यन की पैरवी करते हुए कहा, "उन्हें (आर्यन खान) विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. उन्हें प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था, जो एक आयोजक था. उसने आर्यन और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया. दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था. वे दोनों एक साथ क्रूज पर पहुंचे." मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई. आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया. उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है. मुकुल रोहतगी ने अदालत में आर्यन खान की ओर से दलीलें रखते हुए कहा कि इस मामले ने अपने माता-पिता के कारण जनता और मीडिया की निगाहों को आकर्षित किया है. राजनीतिक हस्तियों और एनसीबी के बीच बेतुका विवाद मुझ पर हावी नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि नहीं तो ये तो आए दिन का मामला है, लेकिन मीडिया की चकाचौंध की वजह से. रोहतगी ने कहा कि वह एनसीबी के जवाब में सभी आरोपों से इनकार करते हैं. उन्होंने कहा, ''मैं हर बात से इनकार करता हूं. मैं किसी अधिकारी या किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं.'' रोहतगी ने अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहा, "मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि यह मामला जमानत के लिए है."

एनसीबी ने कोर्ट में ज़मानत का विरोध किया
सुनवाई के दौरान आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कहा कि इससे केस की जांच प्रभावित हो सकती है. एनसीबी ने 38 पेज का हलफनामा दायर किया.

यह था मामला
एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले आर्यन खान, मुनमुमन धमेचा और अरबाज मर्चेंट समेत कई अन्य को हिरासत में लिया था. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. आर्यन खान पर एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है. एनसीबी इस मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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