शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज

मुंबई। क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किला कोर्ट में लगाई गई ज़मानत की अर्ज़ी खारिज हो गई है. इसका मतलब अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा. आर्यन के अलावा उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी ज़मानत याचिका खारिज हो गई है. ज्ञात हो कि गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था. आर्यन खान और अरबाज़ मर्चेंट को जेल में बने क्वारंटीन सेल में रखा गया है. इन सब की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए आरोपियों को 3 से 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेल में रखा जाता है. 

अगर इन दोनों में कोरोना के लक्षण 3-5 दिनों में देखे जाते हैं तो इन्हे इसी सेल में रखा जाएगा. फिलहाल आर्यन और अरबाज दोनों नई जेल की पहली मंजिल पर बैरक नंबर 1 में बंद हैं. कोर्ट ने बताया कि बिना कोविड रिपोर्ट आरोपियों को जेल में नहीं लिया जाता, इसलिए सभी को गुरुवार रात एनसीबी दफ़्तर में ही रहना होगा. जिसे आरोपियों के वकील ने स्वीकार किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आरोपियों की एनसीबी हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया, हालांकि, अदालत ने इसे अनुमति नहीं दी. बता दें कि गोवा जा रहे क्रूज पर तीन अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्जेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जबकि बाकी पांच अन्य आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था. रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर के समक्ष पेश किया गया. यहां से इन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

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