शेयर मार्केट में 5% प्रतिमाह रिर्टन देने का लालच देकर की ठगी 3 आरोपी हुए गिरफ्तार
छोटी लाईन चौक में लोगों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं
ख़ुशी टाइम्स|थाना प्रभारी गोरखपुर सुश्री अर्चना नागर ने बताया कि दिनॉक 19-11-21 की शाम लगभग 7 बजे विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी तरीके से शेयर मार्केट में पैसे लगाने का लालच देकर छोटी लाईन चौक में लोगों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। सूचना तस्दीक पर बसंत कुमार शरणागत ने बताया कि छोटी लाईन चौक में सब्जी मार्केट के पास जहां पर सब्जी, पान ठेले वाले, मजदूर लोग और आटो वाले अक्सर खड़े रहते हैं वहां पर कुछ व्यक्ति नीले और पीले रंग का पम्पलेट बांट रहे हैं और बोल रहे है कि आप हमारे आफिस में पैसे जमा करेंगे तो आपके जमा किये हुए पैसों पर 5 प्रतिशत की दर से प्रति माह फायदा मिलेगा, आपका पैसा शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में लगाया जायेगा। उसने टी.वी. पर आर.बी.आई. कहता है के विज्ञापन देख्ेंा है इसलिये उसे उक्त बातें सुनकर कुछ गलत लगा।
अपने पैसे को काम पर लगाएं और निवेश करें
सूचना सही पाये जाने पर मुखबिर के बताये हुलिये के तीनों व्यक्तियों को पकड़ा जिन्होंने पूछताछ पर अपने नाम क्रमशः 1. अनुज सिंह पिता श्रीराम राज सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी एस.ए.एफ. रांझी , 2. सचिन राज पिता राकेश राज उम्र 21 वर्ष निवासी बकरा मार्केट के पास भानतलैया घमापुर , 3-. रिचेस राबट पिता जीवन राबट उम्र 34 वर्ष निवासी एम.सी.आई. कालोनी कटंगा गोरखपुर बताये जिनके पास आर.पी.एस. कैपीटल द्वारा जारी दो प्रकार के पीले एवं नीले रंग के पर्चे पाये गये जिनमें यह लिखा है कि आज ही अपने पैसे को काम पर लगाएं और निवेश करें ।हमारे साथ शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में पैसे लगाये और पायें अपने निवेश का 5 प्रतिशत प्रति माह का रिटर्न 40 माह तक ।
मदन महल चौक के पास राइट टाउन लिखा है
यह पर्चा आर.पी.एस. मार्ट,ओ.पी.सी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा चलाया गया है पीले रंग के पर्चे में आफिस का पता राधास्वामी सतसंग भवन के पास गुप्तेश्वर वार्ड महानद्दा मदन महल तथा न्यूनतम निवेश की राशि 50 हजार रुपये लेख है। नीले रंग के पर्चे में आफिस का पता मदन महल चौक के पास राइट टाउन लिखा है एवं न्यूनतम निवेश राशि 30 हजार रुपये है लेख है ।
कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं
उक्त सभी पम्पलेट्स को जप्त करते हुये पम्पलेट्स के संबंध में पूछताछ करने पर तीनों के द्वारा बताया गया कि वेे लोग आर. पी. एस. ग्रुप के लिए कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं एवं शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट में निवेश करने के इंडिया नाम पर बिना डी- मेट अकाउंट खोले फर्जी तरीके से भविष्य में ज्यादा पैसा वापस करने का लालच देकर निवेशकर्ताओं से पैसे लेते हैं, गरीब लोग लालच में आकर उक्त स्कीम में अपनी राशि निवेश कर देते हैं ।
जप्तशुदा पर्चे में स्टॉक ब्रोकर के सम्बंध में तथा एम.बी.एफ.सी. कम्पनी के रूप में पंजीकृत होने का कोई ब्यौरा लेख नहीं है । पेम्पलेट के अनुसार एक प्रकार से एग्रीमेंट भी करते हैं जो की वैधानिक रुप से शून्य है ।
उक्त तीनों कमीशन एजेंट एवं आर. पी. एस . ग्रुप के विरुद्ध धारा 420 , 34 भादवि तथा म.प्र . निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 धारा 6 (1) के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त तीनों एजेंटों को अभिरक्षा मे लेते हुये सघन पूछताछ जारी है।
जप्तशुदा पर्चे में स्टॉक ब्रोकर के सम्बंध में तथा एम.बी.एफ.सी. कम्पनी के रूप में पंजीकृत होने का कोई ब्यौरा लेख नहीं है । पेम्पलेट के अनुसार एक प्रकार से एग्रीमेंट भी करते हैं जो की वैधानिक रुप से शून्य है ।
उक्त तीनों कमीशन एजेंट एवं आर. पी. एस . ग्रुप के विरुद्ध धारा 420 , 34 भादवि तथा म.प्र . निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 धारा 6 (1) के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त तीनों एजेंटों को अभिरक्षा मे लेते हुये सघन पूछताछ जारी है।