Twitter vs Govt :Twitter ने क्यों किया सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ कोर्ट केस , पढ़िए पूरी खबर
#Twitter vs Govt : Why Twitter did the court case against the order to block the content of the government, read the full news
ट्विटर ने मंगलवार को Micro- Blogging प्लेटफॉर्म पर सामग्री को ब्लॉक करने के भारत सरकार के आदेशों के खिलाफ अदालत का रुख किया, खबरों के अनुसार समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की न्यायिक समीक्षा प्राप्त करने का प्रयास सरकार के साथ बढ़ते टकराव का हिस्सा बना हुआ है।
भारत सरकार ने पिछले साल ट्विटर को एक आदेश दिया था की स्वतंत्र सिख राज्य के समर्थन वाले अकाउंट और साथ में सामग्री पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, दुसरे शब्दों में बोले तो कथित तौर पर किसानों द्वारा विरोध के बारे में गलत सूचना फैलाने वाले पोस्ट को और केंद्र सरकार द्वारा कोरोनो वायरस महामारी से निपटने की आलोचना करने वाले ट्वीट भी इनमे शामिल हैं। जिससे की सरकार ने जून के अंत में ट्विटर को आपराधिक कार्यवाही के प्रति आगाह किया था मगर ट्विटर कंपनी ने कुछ आदेशों का पालन नहीं किया।
ट्विटर ने किया इस सप्ताह अनुपालन, रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक स्रोत का हवाला देते हुए जोड़ा गया, ताकि देश में सामग्री की मेजबानी के रूप में उपलब्ध देयता छूट को न खोएं। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इस आधार पर ट्विटर ने कर्नाटक कोर्ट यानेकी उच्च न्यायालय का रुख किया है कि आईटी मंत्रालय के कंटेंट ब्लॉकिंग निर्देश "आईटी अधिनियम की धारा 69 A के तहत प्रदान किए गए आधार का परीक्षण" पास नहीं करते हैं।
भारत सरकार ने पिछले साल ट्विटर को एक आदेश दिया था की स्वतंत्र सिख राज्य के समर्थन वाले अकाउंट और साथ में सामग्री पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, दुसरे शब्दों में बोले तो कथित तौर पर किसानों द्वारा विरोध के बारे में गलत सूचना फैलाने वाले पोस्ट को और केंद्र सरकार द्वारा कोरोनो वायरस महामारी से निपटने की आलोचना करने वाले ट्वीट भी इनमे शामिल हैं। जिससे की सरकार ने जून के अंत में ट्विटर को आपराधिक कार्यवाही के प्रति आगाह किया था मगर ट्विटर कंपनी ने कुछ आदेशों का पालन नहीं किया।
ट्विटर ने किया इस सप्ताह अनुपालन, रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक स्रोत का हवाला देते हुए जोड़ा गया, ताकि देश में सामग्री की मेजबानी के रूप में उपलब्ध देयता छूट को न खोएं। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इस आधार पर ट्विटर ने कर्नाटक कोर्ट यानेकी उच्च न्यायालय का रुख किया है कि आईटी मंत्रालय के कंटेंट ब्लॉकिंग निर्देश "आईटी अधिनियम की धारा 69 A के तहत प्रदान किए गए आधार का परीक्षण" पास नहीं करते हैं।
देश का IIT अधिनियम भारत सरकार को अन्य कारणों से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। ट्विटर का यह कहना है की जो बाजार अनुसंधान फर्मों का कहना है कि भारत में लगभग 24 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, उन्होंने भी अपनी फाइलिंग में तर्क दिया कि कुछ आदेश सामग्री के लेखकों को नोटिस देने में विफल रहे। आईटी मंत्रालय को ट्विटर के इस कदम पर प्रतिक्रिया देनी बाकी थी।
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