मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगी आग ,पढ़िए पूरी खबर

मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगी आग ,पढ़िए पूरी खबर

#Fire in Multi Specialty Hospital, read full news


जबलपुर l चंडाल भाटा स्थित लाइव सिटी हॉस्पिटल दोपहर बाद अचानक से आग भड़क उठीl अस्पताल प्रबंधन इस पर कोई नियंत्रण कर पाता इसके पहले ही समूची अस्पताल आग के शोलों में लिपट चुकी थीl पुलिस प्रशासन तथा नगर निगम के फायर ब्रिगेड अमले ने काफी सक्रियता दिखाई, इस सब के बावजूद अब तक आठ लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आ रही हैl हालांकि मौत का आंकड़ा अभी पूरी तरह से से अंतिम नहीं है

न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हादसे में मृतकों की सूची


स्वाति वर्मा उम्र 24 साल ग्राम नारायण पुर मझगवां जिला सतना

तनमय विश्वकर्मा पिता अमन उम्र 19 वर्ष नि. खटीक मोहल्ला थाना घमापुर

दुर्गेश सिंह पिता गुलाब सिंह उम्र 42 वर्ष नि. ग्राम आगा सौद पाटन रोड थाना मढौताल

सोनू यादव उर्फ अमर पिता श्री पाल उम्र 26 वर्ष नि. चित्रकूट मानिकपुर

अनुसूइया यादव पति धर्मपाल उम्र 55 साल नि. चित्रकूट मानिकपुर

महिमा जाटव उम्र 23 साल निवासी नरसिंहपुर

वीर सिंह पिता राजु ठाकुर उम्र 30 वर्ष न्यु कंचनपुर थाना आधरताल

आठवें मृतक जो महिला है की पहचान अभी नही हो सकी है


घायल की जानकारी 

घायल - अमित शर्मा पिता एलबी शर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बिलौजी थाना बैढन सिंगरौली. * घायल - दीपा यादव पति जिया लाल यादव पता मानिकपुर बाँदा उम्र 40 वर्षीय  घायल महिला 



हॉस्पिटल में हुई अग्निदुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं




जबलपुर - राज्य शासन ने न्यू लाईफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई अग्निदुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

राज्य शासन के जारी इस आदेश के मुताबिक अग्निदुर्घटना की जाँच संभागायुक्त जबलपुर श्री बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यों की समिति करेगी । संयुक्त संचालक स्वास्थ्य जबलपुर डॉ संजय मिश्रा, सयुंक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर आर के सिंह एवं अधीक्षण यंत्री विद्युत सुरक्षा जबलपुर अरविंद बोहरे को जाँच समिति का सदस्य बनाया गया है ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश में जाँच के बिंदु भी तय कर दिये हैं । इन बिंदुओं में अग्नि दुर्घटना के कारण, अस्पताल में फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से सबंधित अनुमतियाँ एवं व्यवस्थाएं, नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान अनुसार भवन अनुज्ञा सबंधी अनुमतियां एवं उनका क्रियान्वयन तथा मध्यप्रदेश उपचर्यगृह एवं रुजोपचार सबंधी स्थापनाएं ( रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन ) अधिनियम 1973 के अंतर्गत अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की वैधानिक स्थिति शामिल है । इसके अलावा समिति आवश्यक समझेगी तो अन्य बिंदुओं को भी जाँच में शामिल किया जा सकेगा । समिति जाँच उपरांत अपना प्रतिवेदन एक माह की अवधि में राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी ।

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