मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोटवारी जमीन पर कब्जे के मामले में जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के सीईओ दीपक कुमार वैद्य से स्पष्टीकरण मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।
अवमानना याचिकाकर्ता विजय नगर निवासी सोनकली बाई सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा और अरूण शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 2022 में सोनकली बाई सहित अन्य की याचिका और उसके बाद रिट अपील पर राहतकारी आदेश पारित किए थे। अदालत ने व्यवस्था दी थी कि जब तक संभागायुक्त कोर्ट से अपील का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक विवादित जमीन पर यथास्थिति कायम रखी जाए। इसके बावजूद जेडीए ने सोनकली बाई की जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिससे नाराज होकर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी।
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