जबलपुर। शहर के निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी और फीस वसूली के मामले में पिछले 45 दिन से जेल में बंद निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और कर्मचारियों की जमानत याचिका को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निजी स्कूल के प्रिंसिपल और कर्मचारी कभी न कभी रिटायर होंगे और इनका मकसद किसी को फायदा पहुंचाना नहीं है। इसलिए इनको जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा यह जुर्म अगर बनता है भी तो सिर्फ सोसाइटी के मुख्य प्रबंधक पर बन सकता है। इस तरह कोर्ट ने शहर के निजी स्कूल जुड़े 9 लोगों को जमानत दे दी है।
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