यूपी-राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

  • राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों को गिराने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने की। बेंच ने कहा- हम उन याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मामले से नहीं जुड़े हैं। इन याचिकाओं को सुनने लगे तो मामले काफी बढ़ जाएंगे।

दरअसल, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना संपत्ति नहीं गिराई जाएगी।


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