Jabalpur News: हाई कोर्ट की कार्यवाही की क्लिप्स अपलोड करने पर रोक, यूट्यूब, एक्स और मेटा को नोटिस जारी


जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी कार्यवाही की क्लिप्स के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), और मेटा (फेसबुक) को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, जिसमें कोर्ट की कार्यवाही की क्लिप्स को एडिट कर भ्रामक और गलत जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले सामने आए थे।

दमोह के डॉ. विजय बजाज ने इस संबंध में याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया कि हाई कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट करके सोशल मीडिया पर गलत टाइटल के साथ पोस्ट किया जा रहा है, जिससे न्यायपालिका की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल ने बताया कि इन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जजों और वकीलों के खिलाफ भद्दे टिप्पणियां भी की जा रही हैं, जो कि 2021 के ई-कोर्ट प्रोसीडिंग के नियम 11-बी का उल्लंघन है।



हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार, मेटा, यूट्यूब, और एक्स को निर्देश दिया है कि वे इस तरह की अपलोडिंग पर रोक लगाएं और पहले से अपलोड की गई भ्रामक क्लिप्स को हटाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना अनैतिक और अवैध है।

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