जबलपुर। मध्यप्रदेश में सड़कों पर अनाज सप्लाई करने वाले ओवरलोडेड वाहन अब दुर्घटनाओं का कारण बनते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि राशन की आपूर्ति में उपयोग हो रहे वाहन ओवरलोड चल रहे हैं, जिससे न केवल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि सड़कें भी तेजी से खराब हो रही हैं।
जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस मुद्दे पर अभ्यावेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वाहनों में मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 114 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग से सड़कें खराब हो रही हैं और हर समय दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। एक सर्वे के अनुसार, वाहनों में ओवरलोडिंग के कारण 10% दुर्घटनाएं होती हैं।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि यदि अधिकारियों के निर्णय से संतुष्टि न मिले तो वे आगे की कार्यवाही कर सकते हैं।
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